बिहार शिक्षक नियुक्तिः 94 हजार प्राइमरी शिक्षकों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
बिहार में प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर होने वाली शिक्षकों की बहाली के मामले में पटना हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर, 2019 के पूर्व सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे. कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया.
ये भी पढ़ें..नशे में धुत 5 लड़कियों ने बीच सड़क पर की गंदी हरकते, जमकर दी गालियां, video वायरल
दरअशल याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं. इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.
गौरतलब है कि जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे आज सुनाया गया.
SSP ने थानेदारों को दी चेतावनी, कहा- नहीं सुधरे तो छीन लूंगा कुर्सी…
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। )