फरार चल रहे सपा विधायक नाहिद हसन की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी

शामली — धोखाधड़ी के एक मामले में शामली जिले की एक अदालत ने फरार चल रहे सपा विधायक नाहिद हसन की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। शामली जिले के एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने रविवार को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत सपा विधायक के घर के बाहर एक नोटिस चस्पां की गई है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के अनुसार कैराना के विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है, लेकिन उन्होंने अब तक अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया है। अधिकारी ने नौ सितंबर को हसन की एसयूवी को जांच के लिये रोका था,

Written By :

SK Sharma

Updated

October 7, 2019

शामली — धोखाधड़ी के एक मामले में शामली जिले की एक अदालत ने फरार चल रहे सपा विधायक नाहिद हसन की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। शामली जिले के एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने रविवार को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत सपा विधायक के घर के बाहर एक नोटिस चस्पां की गई है।

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पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के अनुसार कैराना के विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है, लेकिन उन्होंने अब तक अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया है। अधिकारी ने नौ सितंबर को हसन की एसयूवी को जांच के लिये रोका था, लेकिन कथित रूप से उन्होंने अधिकारी से दुर्व्यवहार किया। कुमार ने बताया कि बाद में यह पता चला कि विधायक का वाहन पंजीकृत नहीं था।अजय कुमार ने बताया कि नाहिद हसन के खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं। हसन की मां एवं कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन भी कुछ मामलों में कथित तौर पर संलिप्त है।