एटा–घटना डेढ़ वर्ष पहले की है जब जनपद एटा के थाना कोतवाली नगर के शीतलपुर गाँव में एक शादी समारोह के अंदर शामियाना लगाने आए सोनू जाटव नाम के आरोपी ने 7 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी।
मामला कोतवाली नगर एटा में दर्ज कराया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने की और तथ्यों को जुटाकर साथियों सहित 4 दिन के अंदर विवेचना को पूर्ण कर माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉस्को में दाखिल कर दी थी। लगभग डेढ़ वर्ष चली इस न्यायिक प्रक्रिया के बाद आरोपी सोनू जाटव को न्यायाधीश अशोक कुमार नवम की अदालत ने हत्या के मामले में 20 साल की सजा तथा ₹50000 का जुर्माना लगाया वही दुष्कर्म, 376 के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ 50000 का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि न्यायाधीश अशोक कुमार नवम की अदालत ने तत्कालीन कोतवाली नगर के प्रभारी/विवेचक पंकज मिश्रा द्वारा की गई विवेचना की सराहना करते हुए अपना फैसला सुनाया।
वही इस मामले में लोक अभियोजन अधिकारी संतोष कुमार सहित विवेचक पंकज कुमार मिश्रा का सम्मान किया गया। सम्मानित हुए विवेचक पंकज मिश्रा लोक अभियोजन अधिकारी संतोष कुमार ने संदेश देते हुए कहा कि विवेचक को साक्ष्यों के साथ मजबूती के साथ विवेचना करनी चाहिए जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके और जिससे जनता का पुलिस पर और न्याय प्रणाली पर भरोसा हो सकें।
मासूम की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को सजा होने के बाद विवेचक पंकज मिश्रा और लोक अभियोजन अधिकारी संतोष कुमार बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है पुलिस की कार्यशैली सही बनी रहे जिससे कि हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके।
(रिपोर्ट-आर.बी.द्विवेदी, एटा)