ट्रिपल तलाक, हलाला और बहु-विवाह जैसा हिंदुस्तान में कोई कानून नहींः राष्ट्रीय मुस्लिम संघ 

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मेरठ — हलाला और बहु विवाह करवाने वाले काजी को सामाजिक और संवैधानिक दंड मिलना चाहिए । ऐसा कहना है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संगठन सह-संयोजक तुषार कांत का।

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दरअसल मेरठ पहुंचे राष्ट्रीय मुस्लिम संघ के राष्ट्रीय संगठन सह-संयोजक तुषार कांत मेरठ में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक है जो कि धार्मिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी नाजायज है। वहीं उन्होंने बरेली का जिक्र करते हुए कहा कि बरेली में हुए ससुर और बहू के बीच हुआ हलाला धार्मिक और सामाजिक दोनों ही तरह से गलत है। क्योंकि कुरान में लिखा है कि बाप की बीवी से बेटा शादी नहीं कर सकता और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हलाला नहीं हो सकता लेकिन जिस काजी ने यह हलाला करवाया है उस पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

वहीं बहु-विवाह मामले में भी तुषार कांत का कहना है कि जो लोग एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी से शादी करते हैं वह गलत है क्योंकि किसी परिस्थिति में अगर शादी करनी है तो वह पहली पत्नी से इजाजत ले और दोनों ही पत्नी को खुश रखें और बराबर का अधिकार दें। कुल मिलाकर उनका कहना है कि तलाक हलाला और बहु-विवाह जैसा हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है।

(रिपोर्ट-अर्जुन टंडन,मेरठ)

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