अखबारों की PDF कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले हो जाएं सावधान !
दिल्ली– इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी (आइ एन एस) ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत तरीके से ई-पेपर पेज से अखबार (Newspaper) कॉपी करना और पीडीएफ को सर्कुलेट करना दंडनीय अपराध है।
यह भी पढ़ें-लाॅकडाउन का उल्लघंन पड़ा मंहगा, नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि पर कार्रवाई बनी चर्चा का विषय
कोरोना काल के मुश्किलों के बीच अखबारों (Newspaper) के पीडीएफ कॉपी वाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मैसेजिंग एप के विभिन्न ग्रुपों में सर्कुलेट कर रहे हैं। इससे अखबारों के सब्सक्रिप्शन पर नकारात्मक असर होता है|
यह भी पढ़ें-सीडीओ ने बाहर से आये मजदूरों को 6296 नए जॉब कार्ड बनवाकर दिया रोजगार
इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी (आइ एन एस) ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत तरीके से ई-पेपर पेज से अखबार (Newspaper) कॉपी करना और पीडीएफ को सर्कुलेट करना दंडनीय अपराध है। ई-पेपर या उसके अंश कॉपी करके सोशल मीडिया पर प्रसारित करना भी गैरकानूनी है।
किसी ग्रुप में अवैध तरीके से अखबार (Newspaper) का ई- पेपर या पीडीएफ सर्कुलेट होने की स्थिति में ग्रुप के एडमिन को दोषी माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भारी-भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
यह भी पढ़ें-मदहोश न हो जाए अर्थव्यवस्था, इसलिए मंदिर व मस्जिद से पहले खोली जा रही शराब की दुकानें
आइ एन एस ने अखबारों (Newspaper) को पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर उसे सर्कुलेट करने वाले का पता लगाने वाले तकनीक का प्रयोग करने के लिए कहा है| हर सप्ताह एक निश्चित संख्या से ज्यादा पीडीएफ डाउनलोड करने वाले यूजर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अखबार की पीडीएफ या इमेज डाउनलोड को सीमित करने और जावा स्कि्रप्ट की मदद से ई-पेपर पेज से कॉपी का विकल्प प्रतिबंधित करने जैसे कदम भी उठाने को कहा गया है|
यह भी पढ़ें-पयागपुर विधायक ने गैर राज्यों में फसें 23 हजार लोगों की वापसी के लिए लिखा पत्र