इन राज्यों में लागू की गई कोविड की नई गाइडलाइंस, जानिए क्या है नए नियम
देश में कोरोना का तीसरी लहर शुरू हो चुका है।एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ भारत में अब तक कोरोना के नए मामले 58,097 मामले दर्ज किये गए हैं।
देश में कोरोना का तीसरी लहर शुरू हो चुका है। वही लगातार कोरोना से संक्रमित केस बढ़ रहे है। कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार कई जरूरी निर्णय भी ले रही है। बता दें कि एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ भारत में अब तक कोविड के नए मामले 58,097 मामले दर्ज किये गए हैं। वही एक्टिव केस की संख्या 214,004 है। अब तक देश में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या 34,321,803 है। दरअसल,इस तरह कोविड के बढ़ते मामलो को देखते हुए कई राज्य सरकारें नई गाइडलाइंस जारी की है।
इन राज्यों में लागू हुए कोविड की नई गाइडलाइंस:
दिल्ली:
दिल्ली में सरकारी गाड़ियां और इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी।
प्राइवेट दफ्तर में केवल 50% कर्मचारियों की आने की इजाजत और अन्य सभी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे।
मेट्रो और बसें पूरी बिना मास्क सफर की इजाजत नहीं, सिर्फ सीमित लोगों ही करेंगे सफर ।
उत्तर प्रदेश:
6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू ।
शादी व अन्य आयोजनों में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल। 50 प्रतिशत लोगों ही शामिल हो सकेंगे।
बंद जगहों पर 50 % लोगों ही शामिल हो सकेंगे ।
14 जनवरी तक 10वीं क्लास तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद ।
प्रयागराज माघ मेले में 48 घंटे पहले की कोविड की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही श्रध्दालुओं को जाने की होगी इजाजत।
किसी भी जिले में 1000 से अधिक केस होने पर जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को जरुरत के हिसाब से ही खोला जाएगा।
बिहार:
9वीं से 12वीं तक स्कूल आधी उपस्थिति के साथ खोले जायेंगे और 8वीं तक की क्लास ऑनलाइन चलेंगी।
सरकारी और निजी दफ्तर में केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे।
बिहार में 6 से 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
जिम, क्लब, मॉल, सिनेमा, पूजा स्थल और पार्क पूरी तरह से रहेंगे बंद ।
विवाह समारोह, अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति ही हो सकते हैं शामिल।
सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के लिए प्रशासन से लेना होगा अनुमति।
महाराष्ट्र:
महाराष्ट्र में पर्यटक स्थलों पर और खुले मैदान में धारा 144 लागू रहेगी।
रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
शादी-समारोह और धार्मिक आयोजनों में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
10वीं और 12वीं के छात्रों का स्कूल जारी रहेगी। बाकि सभी कक्षाओं को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएंगी ।
पंजाब:
जिम,रेस्टोरेंट, बार, सिनेमाहॉल 50 फीसदी तक ही खोले जाएंगे और सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगो को आने की होगी इजाजत।
पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा लागू ।
यहां पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद ।
बसें और सरकारी गाड़ियां आधी क्षमता के साथ चलेंगी।
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