11 अप्रैल को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
जनपद-न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जाएगा आयोजन
गोंडा–राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 11 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय व, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में जनपद न्यायाधीश, गोण्डा की अध्यक्षता में जनपद-न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के प्रभारी सचिव जयहिंद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 11 अप्रैल कोे आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, राजस्व मनरेगा, भूमि अधिग्रहण, चकबन्दी वादों, दीवानी वाद, लघु दाण्डिक वाद, इजराय वाद, श्रम सम्बन्धी, उत्तराधिकार अधिनियम, फौजदारी मामले, राजस्व, यातायात, नगर पालिका, स्टाम्प एक्ट एवं अन्य सुलह समझौते के आधार पर होने वाले वादों का निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत की अविस्मरणीय सफलता के लिए प्रभारी सचिव जयहिंद कुमार सिंह द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलादरों व सम्बन्धित अधिकारियों तथा जनपदवासियों से अधिक से अधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु अपील की गई है, जिससे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में जन सामान्य को लाभान्वित किया जा सके।