Waqf Bill के विरोध AIMPLB का जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन, वक्फ को बचाने अवधेश प्रसाद भी पहुंचे

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Waqf Bill: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर विरोध प्रदर्शन (protest) कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य लोग दिल्ली के जंतर-मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ महाधरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं।

Waqf Bill के खिलाफ सड़क पर उतरे मुस्लिम संगठन

बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अन्य मुस्लिम संगठन वक्फ बिल के खिलाफ जंतर-मंतर पर सड़कों पर उतर आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। यह भारतीय संविधान में मौजूद अनुच्छेद 12 से 35 तक के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथ ही यह विधेयक 25 करोड़ से अधिक अल्पसंख्यक नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर है। यानी हम इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं।

ओवैसी ने संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश बताया

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक कानून के नाम पर अराजकता फैलाने और वक्फ की सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्ति को नष्ट करने और उस पर कब्जा करने की साजिश है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वह अपनी कार्रवाई बंद करे और विधेयक को वापस ले। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद भी सोमवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

वक्फ को बचाने जंतर-मंतर पहुंचे अवधेश प्रसाद

वक्फ को बचाने के लिए जंतर-मंतर पहुंचे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) का रुख साफ है। यह विधेयक राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है और हम इसका लोकसभा में विरोध करेंगे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह विधेयक काला कानून होगा। इस विधेयक को किसी भी कीमत पर पारित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का अपना नजरिया है और हमारा देश हित में नजरिया है।

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Waqf Bill: क्या है वक्फ

वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की गई संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता। इस दान की गई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है। लेकिन, इसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं।

कैसे किया जा सकता है वक्फ

वक्फ करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक घर हैं और वह उनमें से किसी एक को वक्फ करना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत में एक घर को वक्फ के लिए दान करने की बात लिख सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति का परिवार उसकी मृत्यु के बाद उस घर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वक्फ संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था भविष्य में इसका इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में करेगी। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर नकदी तक कुछ भी वक्फ किया जा सकता है।


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