सरकार ने लव जिहाद कानून को दी मंजूरी, जानें किया है प्रावधान…

मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक (Love Jihad Act) 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं,

Written By :

SK Sharma

Updated

December 26, 2020

मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक (Love Jihad Act) ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी.

ये भी पढ़ें..अटल जी की जयंती पर चौक स्टेडियम में खेला गया मैत्री क्रिकेट मैच

अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी. अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी.

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कानून (Love Jihad Act) बनाया है. अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा. 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है.

ये भी पढ़ें..पत्नी को गैर मर्द संग आपत्तिजनक स्थिति में देख पति ने उठाया खौकनाक कदम…

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। )