अभिनेता और लोकसभा सांसद अनुभव मोहंती और उनकी पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी के मामले ने SDJM Court ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो महीने के अंदर प्रियदर्शनी को अनुभव के पैतृक आवास को खाली करने का आदेश दिया है और साथ ही अनुभव को हर महीने वर्षा प्रियदर्शिनी को 30,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का फरमान भी सुनाया है।
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बता दें कि मोहंती ने अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बीवी जबरदस्ती उनके पुश्तैनी घर पर रह रही हैं, मैं चाहता हूं कि कोर्ट उन्हें वहां से बाहर जाने का आदेश दें। उन्होंने ये भी कहा था वो चाहते हैं कि ‘ वो प्रियदर्शनी से पूछे कि आखिर उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अब उसने प्रियदर्शनी को मोहंती का घर खाली करने को कहा है। दरअसल मोहंती ने अपनी अर्जी में यह तक कहा था कि वो प्रियदर्शनी के लिए कहीं और रहने का बेहतर इंतजाम कर देंगे,बस वो मेरा घर छोड़ दें क्योंकि इससे मेरे परिवार को काफी दिक्कत पहुंच रही है।
आठ साल से नहीं बनाया शारीरिक संबंध
बता दें कि सांसद मोहंती और अभिनेत्री प्रियदर्शनी के बीच तलाक का केस भी चल रहा है। तलाक के पीछे जो कारण अनुभव मोहंती ने बताया है वो काफी हैरत अंगेज है। मोहंती ने कहा है कि ‘वो और प्रियदर्शनी पिछले आठ साल से अलग रह रहे हैं। हमारे बीच में एक कपल जैसा कुछ भी नहीं है। प्रियदर्शनी ने आज तक मुझे मेरे पति होने का अधिकार नहीं दिया है। 8 सालों से हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं हैं। आखिर कोई पति कब तक इस तरह का जीवन बर्दाश्त कर सकता है, अब आप ही तय कीजिए कि इस नाम मात्र की शादी का क्या कोई फायदा है?’
सांसद ने शेयर किए थे वीडियो
मालूम हो कि अनुभव मोहंती ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर करके प्रियदर्शनी पर घर के झगड़े को सड़क पर लाने का आरोप भी लगाया था, जिस पर ओडिशा अभिनेत्री थाने पहुंच गई थीं और उन्होंने अनुभव पर उनकी इमेज खराब करने, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने पति को शराबी और कई महिलाओं से अवैध संबंध रखने की भी बात कही थी और ये भी कहा था कि उनकी वजह से वो मां बनने से वंचित रह गईं। जिस पर कोर्ट ने अनुभव को सोशल मीडिया पर पत्नी के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करने के लिए मना किया था।
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