मोबाइल नंबर को 6 फरवरी तक आधार से लिंक करवाना जरूरी

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नई दिल्ली –य़दि आप अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंग नहीं कराया है तो जल्द से जल्द आधार से लिंक करवा ले वरना आपके मोबाइल की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी.दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मोबाइल धारकों को छह फरवरी तक आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए कहा है.

 

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सरकार ने कोर्ट में कहा कि ”सभी मोबाइल फोन नंबरों को ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के तहत आधार से लिंक करवाना जरूरी है. इसके साथ ही नए बैंक खाते खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है. 6 फरवरी तक सभी यूजर के लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा.’6 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल के बयान और सरकार के हलफनामे के आधार पर मोबाईल नंबर वेरिफिकेशन वाले मामले का निपटारा किया था.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोबाईल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार और मोबाईल कंपनियों को नोटिस जारी किया था.सरकार ने 12 अंकों की आधार संख्या को मोबाइल के व्यक्तिगत नंबर से जोड़ने के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) समेत तीन नए तरीके पेश किए हैं. वन टाइम पासवर्ड, एप आधारित और इंटरेक्टिव वॉयस रेस्पांस (आईवीआरएस). 

इन तीनों सुविधा के जरिए अपने आधार नंबर को मोबाइल नंबर के साथ जोड़ा सकता है.  इसके लिए आपको अपने ऑपरेटर के नजदीकी स्टोर पर आधार लेकर जाना होगा. जहां वह आपका नंबर वैरिफाई कर हो जाएगा.इसके अलावा दूरसंचार मंत्रालय ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वह वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों की आसानी के लिए  उपभोक्ताओं के दरवाजे पर वैरिफिकेशन करे.

सरकार ने कहा कि मोबाइल फोन लिंक के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आधार को पैन अथवा इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए अनिवार्य बताया था. साइबर सुरक्षा के बारे में केंद्र सरकार ने कहा कि हाल के दिनों में कई देशों को साइबर हमलों का शिकार होना पड़ा है लेकिन UIDAI और इसके किसी भी सर्वर पर हैकिंग या डेटा लीक होने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है.

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