विधायक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले Advocate पर दर्ज कराया मुकदमा

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सोनभद्रः दुद्धी विधानसभा क्षेत्र 403 से अपना दल (एस) के विधायक हरिराम चेरो द्वारा अपने अधिवक्ता (advocate) मित्र व सोनांचल संघर्ष वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशनलाल यादव पर जान से मारने की धमकी देने तथा सोशल मीडिया (फेसबुक) पर कम्पनी द्वारा 50 लाख रुपये लेने का गलत आरोप लगाने को लेकर थाना हाथीनाला में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि विधायक हरिराम चेरो द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर रोशन लाल यादव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वही रोशनलाल यादव ने कहा कि विधायक ने जो आरोप लगाया है वह गलत है। विधायक ने खडिया शक्तिनगर स्थित बीजीआर कम्पनी से समझौता करके यहां के युवाओं और बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी पोल खुलती देख विधायक द्वारा उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा।

अधिवक्ता समेत तीन पर मुकदमा दर्ज

दरअसल 16 नवंबर 2019 को सोनांचल संघर्ष वाहिनी द्वारा शक्तिनगर खड़िया जीएम गेट पर विस्थापित और स्थानीय बेरोजगारों को वीपीआर कंपनी में समझौते के मुताबिक 80% जनपद के युवाओं को नौकरी देने की मांग की थी। आंदोलनकारियों ने विधायक को मुख्य अतिथि बनाया और विधायक ने उसी दिन भूख हड़ताल समाप्त कर दिया

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इसके बाद विधायक चोरी-छिपे 25 नवंबर 2019 को बिना आंदोलनकारियो को लिए बंद कमरे में कंपनी प्रबंधन से गैर कानूनी समझौता कर आंदोलनकारियों को अलग-थलग कर निकल गए। इसके बाद विधायक के इशारे पर अधिवक्ता (advocate) समेत 3 बेरोजगारों पर 107, 116 सीआरपीसी का मुकदमा भी करा दिया तथा घटना स्थल से पंडाल हटवा दिया। जब आंदोलनकारियों ने विधायक से जवाब सवाल किया तो जान से मरवा देने की धमकी दी जाने लगी।

वकील (advocate) ने बताया कि जब भ्रष्टाचार का विरोध किया गया तो लॉक डाउन में घर बैठे बैठे यह मुकदमा दर्ज करा दिया। जबकि 1 मार्च 2020 के बाद हमने कभी भी विधायक या उनके स्टाफ को व घर के किसी सदस्य को भी फोन तक नहीं किया , यहां तक कि मिलना तो दूर की बात है। न ही कोई धमकी दी गयी यह जांच का विषय है।

विधायक हरिराम पर 22 संगीन मुकदमे

बता दें कि विधायक हरिराम चेरो के ऊपर कुल 22 संगीन मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 12 मुकदमे अपहरण के भी है। यह सभी मुकदमे प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं तथा वर्तमान में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय सोनभद्र की अदालत में विधायक के ऊपर गुंडा एक्ट का मुकदमा भी चल रहा है। मेरी क्या मजाल दो – दो गनर रहते इतने बड़े अपराध प्रवित्ति के विधायक को मैं धमका सकूं, जो विधायक खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टीवी चैनल पर धमका सकता है तो भला मेरी क्या औकात है, यह सब फर्जी है।

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(रिपोर्ट-रविदेव पाण्डेय, सोनभद्र)

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