सीलिंग केस में मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

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नई दिल्ली–सुप्रीम कोर्ट ने गोकुलपुर इलाके में एक अनाधिकृत कॉलोनी में सील किए गए घर का ताला तोड़ने के मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के दिल्ली प्रमुख मनोज तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने से इंकार किया। 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे प्रकरण में मनोज तिवारी द्वारा अदालत की अवमानना का दोषी नहीं पाया गया है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी चाहे तो मनोज तिवारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तिवारी ने अपने हाथ में कानून लिया है। हमें तिवारी के तौर-तरीके से तकलीफ हुई है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी न कि कानून हाथ में लेना चाहिए था।

बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पर 16 सितंबर को सील किए गए घर का ताला तोड़ने का आरोप लगा था। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी की शिकायत पर मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनोज तिवारी को फटकार भी लगाई थी।

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