बहराइच — कोतवाली देहात के एक गांव निवासी नौ वर्षीय बालिका के साथ 10 माह पूर्व उसके चाचा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए चाचा को दोषी मानते हुए उसको आजीवन कारावास और50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
कोतवाली देहात थाना अंतर्गत एक गांव निवासी नौ वर्षीय बालिका 12 दिसंबर 2018 को अपने चाचा मुकेश कुमार के साथ शाम पांच बजे घर से गई थी। लगभग डेढ़ घंटे बाद जब वह वापस लौटी तो खून से लथपथ थी। बालिका ने परिवार के लोगों को रोते हुए पूरी घटना सुनाई। जिसके बाद उसकी मां ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 10 महीने की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम अमित कुमार पांडेय ने अभिुयक्त मुकेश कुमार को दुराचार के मामले में दोषी करार दिया।
एडीजीसी क्रिमनल संतप्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने दोषी मुकेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की धनराशि वसूल किए जाने के बाद पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी।
(रिपोर्ट-अनुराग पाठक,बहराइच)