Lockdown-4: लखनऊ में 21 मई से इस फार्मूले पर खुलेंगे बाजार

कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई रियायत नहीं दी जाएगी, 19 व 20 मई को होगा दुकान का सैनिटाइजेशन

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लखनऊः किलर कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए पूरे देश में सोमवार से लॉकडाउन-4 (Lockdown) की शुरुआत हो चुकी है, जो 31 मई तक रहेगा। ऐसे में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 (Lockdown) की गाइडलाइन आने के बाद मंगलवार को लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने राजधानी लखनऊ के लिए दिशा- निर्देश जारी कर दिए है।

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बता दें कि राजधानी लखनऊ में नई गाइड लाइन 21 मई से लागू होंगी. जबकि 19 और 20 मई को दुकान का सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा.

दरअसल मंगलवार को हुई लखनऊ ज़िला प्रशासन और व्यापारिक संगठनों की बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इस दौरान बाजारों को खोलने के लिए लेफ्ट और राइट फार्मूला तैयार किया गया. यानी अगर एक दिन बाजार लेफ्ट साइड की खुलेगी तो दूसरे दिन राइट साइड की सभी दुकाने खोलेंगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इस बैठक में पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे.

 Red Zone Lucknow

दुकान खोलने के ये होंगे नियम…

1. लखनऊ में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गाड़ियों के आवागमन बंद रहेंगे. सभी आदेश लखनऊ में 21 मई से लागू होंगे. दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:30 बजे तक खुलेंगी.

2. गाइड लाइन मुताबिक मिठाई की दुकान खुलेगी, लेकिन वहां पर बैठकर खा नहीं सकते. स्ट्रीट वेंडर भी दुकानें खोल सकेंगे लेकिन नगर आयुक्त के आदेश के बाद.

3. खेलकूद, खेल परिसर और स्टेडियम अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे. इसके अलावा बफर जोन में दवा और राशन की दुकानें खुलेंगी.

4. नियम तोड़ने वाले पर मुकदमे के साथ 5 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा. जबकि लखनऊ में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे.

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5. जितनी भी रिटेल की दुकान हैं, वह रोड के एक तरफ, एक दिन और दूसरी तरफ दूसरे दिन खुलेंगी. सप्ताह में 1 दिन पूरी तरह से मार्केट बंद रहेगी. इस दौरान नगर निगम और व्यापार मंडल सैनेटाइज का काम करेंगे. अगर सैनेटाइजेशन नहीं होता है तो अगले सप्ताह पूरी दुकानें बंद रहेंगी.

शर्तों के साथ खुलेंगे हेयर सैलून

जिला प्रशासन ने हेयर सैलून को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. अब Lockdown में भी राजधानी में हेयर सैलून सख्त शर्तों के साथ खुल सकेंगे. हेयर सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे. ग्लब्स, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग सैलून में काम करने वालों को करना होगा. हालांकि मसाज, स्पा की भी मनाही होगी.

पार्क में टहलने की होगी छुट 

डीएम ने बताया कि सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 5 से 7 बजे पब्लिक पार्क भी खुले रहेंगे. पार्क में टहलने या योग करने वाले लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे.

लखनऊ के सारे रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे. जहां भोजन बनेगा, वहां सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा. स्टाफ के हाथ पर ग्लब्स और फेस मास्क कैप अनिवार्य होगा. जहां भोजन बनेगा, वहां की 1 महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी. मिठाई और बेकरी का भी यही नियम होगा. होम डिलीवरी के साथ टेक अवे (यानी खरीदकर ले जाना आना) कर सकेंगे, वहां कोई खा नहीं सकता.

कमेटी लेगी अमीनाबाद- नक्खास बाजार पर फैसला

लखनऊ के सबसे पुराने बाजारों में से एक अमीनाबाद बाजार के लिए कमेटी बनाई गई. कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी कि अमीनाबाद में दुकान खुलेगी कि नहीं. नक्खास मार्केट पर भी रिपोर्ट के बाद फैसला लिया जाएगा. वहीं हॉटस्पॉट इलाके की वजह से सदर बाजार मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा. वहीं तेलीबाग में मार्केट को खोला जाएगा.

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