युवक को जिंदा जलाने के मामले में दो लोगो को आजीवन कारावास

बहराइच — रंजिश के चलते 24 साल पूर्व खेत में काम कर रहे एक युवक को गांव के कुछ लोगों ने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर सभी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।   दीवानी कचेहरी के एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खां ने बताया कि जरवलरोड थाना अंतर्गत ग्राम नेवली निवासी गुरुविलास वर्मा ने 26 सितंबर 1993 में थाने पर तहरीर देकर ग्राम नेवली परशुरामपुर निवासी राजकुमार पुत्र

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October 31, 2017

बहराइच — रंजिश के चलते 24 साल पूर्व खेत में काम कर रहे एक युवक को गांव के कुछ लोगों ने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर सभी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

दीवानी कचेहरी के एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खां ने बताया कि जरवलरोड थाना अंतर्गत ग्राम नेवली निवासी गुरुविलास वर्मा ने 26 सितंबर 1993 में थाने पर तहरीर देकर ग्राम नेवली परशुरामपुर निवासी राजकुमार पुत्र रामस्वरूप, राजेंद्र पुत्र फत्तेबहादुर सिंह, रामचंदर, रामफल और श्यामबिहारी को नामजद करते हुए केस दर्ज कराया था। गुरुविलास ने तहरीर में कहा था कि उसका पत्र संतराम खेत की रखवाली कर रहा था। तभी पांचों आरोपियों ने खेत में धावा बोलकर संतराम पर केरोसिन छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। जिससे जिंदा जलकर बेटे की मौत हो गई।

इस मामले में मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान रामफल और श्यामबिहारी की मौत हो गई। जबकि रामचंदर साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया। सोमवार को मामले की फाइल दीवानी कचेहरी के कक्ष संख्या चार में अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार के न्यायालय पर पेश हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी राजकुमार और राजेंद्र को दोषसिद्ध करार देते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी। 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। न्यायालय ने कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर सभी को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

रिपोर्टर-अनुराग पाठक,बहराइच