चचेरे भाई ने 7 साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बहराइच–दो साल पूर्व फखरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय मासूम बालिका को अगवा कर उसके ताऊ के पुत्र ने बर्बरता के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे जघन्य अपराध करार दिया। युवक को अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फखरपुर थाना अंतर्गत एक गांव निवासी सात वर्षीय मासूम बालिका 15 मार्च 2017 को घर के आंगन में सो रही थी। तभी उसके ताऊ का लड़का संतोष कुमार उसे अगवा कर ले गया। घर के

Written By :

Shweta Singh

Updated

November 15, 2019

बहराइच–दो साल पूर्व फखरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय मासूम बालिका को अगवा कर उसके ताऊ के पुत्र ने बर्बरता के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे जघन्य अपराध करार दिया। युवक को अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फखरपुर थाना अंतर्गत एक गांव निवासी सात वर्षीय मासूम बालिका 15 मार्च 2017 को घर के आंगन में सो रही थी। तभी उसके ताऊ का लड़का संतोष कुमार उसे अगवा कर ले गया। घर के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। तभी संतोष ने लहूलुहान हालत में उसके तड़पता पड़े होने की जानकारी दी। पुलिस की पूछताछ में वह कई बार अपने बयान भी बदलता रहा। जिस पर कड़ाई से पूछताछ में उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उसे केस दर्ज कर जेल भेज दिया था।

मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम पर चल रही थी। विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने मामले की सुनवाई करते हुए घटना को जघन्य अपराध करार दिया। अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

(रिपोर्ट-अनुराग पाठक, बहराइच)