मासूम की हत्या के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास

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बहराइच– जिले के एक गांव में बारात के दौरान झगड़े के बाद दो युवकों ने एक बालक का अपहरण कर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय जज अमित कुमार पांडेय ने दो आरोपियों पर दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

दोनों दोषसिद्ध अभियुक्तों पर दस दस हजार का अर्थदंड भी सुनाया है। जिसे अदा न करने पर छह छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जरवलरोड थाने के धनराजपुर के मजरे गुलरिहा निवासी राधेश्याम के घर 24 मई 2006 को बेटी की शादी थी। बारात के दौरान नौटंकी हो रही थी। जिसमें बाराती मौजूद थे। बारात में गोडहिया निवासी अनोखे लाल (10) पुत्र राजित राम भी शामिल था। वह लगभग पांच वर्ष से अपने मामा गुलरिहा निवासी दुखीराम के यहां पांच वर्ष से रह रहा था। अनोखे लाल झांवपुरवा निवासी संजय कुमार सिंह पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह, जोडियानीम निवासी कमलेश कुमार यादव पुत्र दयाराम के साथ नौटंकी देखने चला गया। संजय सिंह ने किसी बाराती की बाइक गिरा दी। जिस पर झगड़ा हो गया। राधेश्याम ने डांट कर संजय व कमलेश को वहां से हटा दिया। लगभग आधा घंटे बाद संजय व कमलेश फिर नौटंकी की जगह पहुंच गये। संजय हाथ में तलवार लिए था। 

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उसी रात लगभग साढ़े बारह बजे संजय व कमलेश अपने साथ अनोखे लाल को लेकर चले गये। अगले दिन अनोखे लाल को जब रिश्तेदारों ने नही देखा। तब तलाश शुरू हुई। 25 मई 2006 को शाम गांव में ही आनंद देव वर्मा के खेत में अनोखे लाल की लाश मिली। उसका गला पेंट व कमीज से कसकर हत्या की गयी थी। लाश बबूल के पेड़ में बंधी थी। मृतक के मामा दुखीराम ने थाने में संजय कुमार सिंह व कमलेश कुमार यादव को नामजद कर तहरीर दी। हत्या की धारा में केस दर्ज कर पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया। तहकीकात के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की।  जिस पर कोर्ट में विचारण शुरू हुआ।

मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अमित कुमार पांडेय ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से एडीजी फिरोज अहमद खान के तर्कों को सुना। आरोपियों पर दोषसिद्ध होने पर संजय कुमार सिंह व कमलेश कुमार यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

(रिपोर्ट- अनुराग पाठक, बहराइच ) 

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