उन्नाव रेप काण्ड के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह की जमानत अर्जी ख़ारिज

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लखनऊ–बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। सेंगर उन्नाव रेप केस में जेल में बंद हैं। यह आदेश सीबीआई के विशेष जज वत्सल श्रीवास्तव ने पारित किया है। 

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बीते 1 दिसंबर को सीबीआई की इसी अदालत से इस केस की सहअभियुक्त शशि की भी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। बीते 11 जुलाई को सीबीआई ने नाबालिग से रेप के मामले में इन दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने सेंगर व शशि को आईपीसी की धारा 120बी सपठित धारा 363, 366, 376(1) व 506 के साथ ही पॉक्सो ऐक्ट की धारा 3/4 के तहत भी आरोपित बनाया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में कुल 49 गवाह व 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। 

4 जून, 2017 की इस घटना में विधायक सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग पीड़िता के साथ अपने आवास पर दुष्कर्म किया। पीड़िता को वहां शशि लेकर गई थी। 14 अप्रैल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके अगले दिन शशि सिंह को भी गिरफ्तार कर जेला भेज दिया गया था। 

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