दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सेंगर की विधायकी हुई समाप्त,अधिसूचना जारी
लखनऊ — उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। अब वह विधायक नहीं हैं। इस मामले में विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दूबे ने अधिसूचना जारी की है।
दरअसल विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कुलदीप सिंह सेंगर 20 दिसंबर 2019 से यूपी विधानससभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे। इसके साथ ही 20 दिसंबर 2019 से बांगरमऊ विधानसभा खाली हो गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव जिले के बांगरमऊ विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को उन्नाव दुष्कर्म केस में उन्हें दोषी करार दिया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा की सदस्यता खत्म मानी जाती है।