कठुआ रेप केस- पीड़िता की पहचान बताने वाले मीडिया चैनलों पर लगा 10-10 लाख का जुर्माना

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न्यूज डेस्क– दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कई मीडिया हाउस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, और साथ ही इस रकम को जम्मू-कश्मीर पीड़ित मुआवजा कोष में जमा कराने को कहा।  यह जुर्माना कठुआ गैंगरेप पीड़िता का नाम और अन्य जानकारी बताने पर लगाई है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर के प्रभाग की पीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान ले लिया था और इस तरह की घटनाओं के कवरेज के संबंध में कहा गया मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए समाचार नेटवर्क पर उल्लंघन किया था। वही मीडिया चैनलों के वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया कि पीड़िता की पहचान जाहिर करने की गलती कानून की जानकारी नहीं होने से हुई। दरअसल मीडिया चैनलों को ये गलतफहमी हो गई थी कि पीड़िता की मौत हो जाने पर नाम लिया जा सकता है।

कोर्ट ने विभिन्न नेटवर्कों और प्रकाशनों के नाम दर्ज कराए थे, जिन्हें पीड़िता की पहचान का खुलासा करने के लिए दोषी ठहराया गया था। इसमें इंडिया टीवी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, रिपब्लिक टीवी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू आदि के नाम शामिल हैं।

इसके साथ कोर्ट ने आगे भी मीडिया पर पीड़िता का नाम और पहचान बताने पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की शुरू में राय थी कि सभी मीडिया हाउस पर 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाए। बाद में सुनवाई के दौरान मीडिया घरानों की आर्थिक बाध्यताओं को देखते हुए इसे 10 लाख रुपए कर दिया गया।

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