कानपुर नगर निगम ‘नो टोबैक जोन’ घोषित, धूम्रपान करने पर मिलेगी ये सजा

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कानपुर– कानपुर नगर निगम में अब धूम्रपान करना काफी महंगा पड़ सकता है क्योंकि नगर निगम परिसर को नो टोबैको जोन घोषित कर दिया गया है। चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी पकड़े जाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। नगर निगम कर्मी धूम्रपान करते या गुटखा खाते पकड़े गए तो तुरंत जुर्माना भरना पडेगा।

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जुर्माना अदा करने में आनाकानी करने पर सैलरी से जुर्माना काटा जाएगा। नगर निगम के साथ ही उसके 6 जोनल कार्यालयों में भी यह व्यवस्था लागू की है। नगर निगम की इस पहल से स्वच्छ भारत अभिय़ान को बढ़ावा मिलेगा। नगर को साफ़ और स्वच्छ बनाये रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। नगर निगम शहर में स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही सफाई अभियान को व्यापक स्तर पर चला रहा है। अपनी इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले कानपुर नगर निगम के सभी दफ्तरों व परिसर को नो टोबैको जोन घोषित कर दिया गया है।

चाहे सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी अगर नगर निगम परिसर में धूम्रपान करते या गुटखा खाते पकड़ा गया तो उसको पांच सौ रूपया जुर्माना भरना पड़ेगा| नगर आयुक्त के मुताबिक प्रमुख सचिव स्वास्थ महादोय द्वारा 2015 को कानपुर महानगर को नो टोबैको ज़ोन घोषित किया गया था और इसकी शुरआत ग्रीन पार्क स्टेडियम से की गई थी लेकिन बीच मे जागरूकता की कमी से लोग टोबैको का इस्तेमाल करने लगे थे। जगह-जगह धूम्रपान करने लगे, गुटखा खाकर जगह जगह थूकने लगे थे | इन सबको देखते हुए सबसे पहले नगर निगम में यह व्यवस्था लागू की गयी है | चाहे नगर निगम अधिकारी हो या कर्मचारी हो या आम जनता कोई भी हो धूम्रपान करते या गुटका खाते पकड़ा जाता है तो उससे पांच सौ का जुर्माना वसूला जाएगा। 

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