जेडे मर्डर केस: छोटा राजन दोषी करार, जिग्ना वोरा बरी

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न्यूज डेस्क — मुंबई में सात साल पुराने पत्रकार जेडे मर्डर केस में विशेश मकोका अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही अदालत इसी मामले में छोटा राजन को उकसाने की आरोपी पत्रकार जिग्ना वोरा को बरी कर दिया है.

इसी मामले में साजिश रचने का एक तीसरा आरोपी पॉल्सन जोसेफ भी बरी हो गया है. जे डे हत्याकांड में कुल 13 आरोपी थे, जिनमें ये तीन बड़े नाम थे. छोटा  राजन को भारत लाए जाने के बाद पहले मामले में दोषी ठहराया गया है.

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दरअसल सजा पर बहस के दौरान कोर्ट में सरकारी पक्ष के ने छोटा राजन के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग की है. सरकारी पक्ष का कहना है कि ये किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है. सरकारी पक्ष के बाद बचाव पक्ष अपनी दलीलें रखेगा. उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट आज ही सजा का ऐलान कर सकता है.

बता दें कि छोटा राजन इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. जज ने पहले इंग्लिश में अपना फैसला पढ़ा, बाद में हिंदी में छोटा राजन को फैसला बताया गया. छोटा राजन पर आरोप है कि उसने अपने खिलाफ लिखे गए लेख से गुस्साकर पत्रकार जेडे की हत्या करवाई थी.

जे डे हत्याकांड की पूरी कहानी

2011 में मुंबई के पवई इलाके में अंग्रेजी अखबार मिड डे के लिये काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार ज्योति डे की अंडरवर्ल्ड के शूटरों ने 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के वक्त जेडे अपनी मोटरसाईकिल पर सवार थे. मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया.जेडे की हत्या का मुख्य आरोपी डॉन छोटा राजन है.

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