तेजस्वी और राबड़ी को कोर्ट से बड़ी राहत, IRCTC घोटाले में मिली जमानत
नई दिल्ली– आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली पटियाला के हाउस कोर्ट में राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को जमानत दे दी गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को लेकर सुनवाई होनी थी लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। इन मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। 19 नवंबर को लालू यादव की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।
तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सीबीआई ने तेजस्वी और राबड़ी की जमानत का विरोध किया था। लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की विरोध याचिका खारिज कर दिया। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को छोड़ अन्य सभी को नियमित जमानत दे दी गई है। अस्वस्थ होने के कारण लालू इस मामले में पेश नहीं हो सके। बता दें कि, सीबीआई ने आरोपियों की बेल ख़ारिज करने की की अर्जी दी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
कोर्ट ने दोनों को एक लाख रुपए के निजी मुचलका पर जमानत दी। इसके साथ ही दोनों के पासपोर्ट को जमा करा लिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट आईआरसीटीसी घोटाला मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को करेगा। 19 नवंबर को लालू यादव की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है। विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं।