बहराइच — फखरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदार के घर आई पांच वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। एक वर्ष पूर्व हुई वारदात में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।युवक को तीन सजाएं दी गई हैं। जो साथ-साथ चलती रहेंगी।
फखरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी पांच वर्षीय बालिका अपने रिश्तेदार के यहां आई हुई थी। यहां पर 14 फरवरी 2019 को रात में पड़ोस का रहने वाला फहीम उर्फ हसीब पुत्र पुत्तन उसे अपने घर पकड़ ले गया। इसके बाद मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पिता व अन्य रिश्तेदारों ने फहीम के घर से बालिका को बरामद किया। पुलिस ने केस दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया था।
एडीजीसी क्रिमनल संतप्रताप सिंह ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय द्वारा मुकदमे की सुनवाई की गई। जिसमें फहीम उर्फ हसीब को दोषसिद्ध करार देते हुए दुष्कर्म की वारदात में आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा मारपीट की धारा में एक वर्ष और अपहरण की धारा में सात वर्ष के कारावास की भी सजा सुनाई गई है। तीनों सजाएं एकसाथ चलेंगी। अर्थदंंड की धनराशि पीड़ित बालिका को प्रदान की जाएगी।
(रिपोर्ट-अनुराग पाठक,बहराइच)