हवाई यात्रा के बाद पहुंचे यात्रियों के लिए गाइड लाइन जारी

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पूरे देश में सोमवार से घरेलू विमानों की आवाजाही शुरू हो गई है. ऐसे में पिछले दो महीनों से फंसे कई लोग अब अपने राज्य वापस जा पा रहे हैं. वहीं ईद होने की वजह से कई लोग अपनों से मिलने भी जा रहे हैं. सुबह से दिल्ली मुंबई समेत कई हवाई अड्डों से यात्री विमानों (flight) ने उड़ान भरना शुरू किया है. करीब दो महीने बाद आज से घरेलू उड़ान (flight) सेवा शुरू हुई है. लेकिन पहले ही दिन दिल्ली में 80 उड़ानें कैंसिल हुई हैं. इनमें आने और जाने वाली फ्लाइट शामिल हैं.

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ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है. इस दौरान यात्री उत्साहित तो दिखे लेकिन कोरोना को लेकर उनके मन में डर भी दिखा.

वहीं कई राज्यों ने अपने यहां हवाई यात्रा (flight) के बाद आए यात्रियों को क्वारंटीन करने पर भी अलग-अलग गाइडलाइंस जारी की हैं. किस राज्य में क्या हैं क्वारंटीन के नियम जानें…

हर राज्यों अलग-अलग होंगे नियम

1. उत्तर प्रदेश में यात्रियों के लिए होम क्वारंटाइ अनिवार्य नहीं होगा. यूपी पहुंचने वाले यात्रियों को अनिवार्य रुप से 14 दिन तक होम क्वारंटीन होना होगा.
2. दिल्ली में बिना लक्षण वाले यात्री 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखें.

3. महाराष्ट्र में बिना लक्षण वाले यात्री 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखें.

4. पश्चिम बंगल में भी बिना लक्षण वाले यात्री 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखें.

5. तमिलनाडु में यात्रियों को अनिवार्य रुप से 14 दिन तक होम क्वारंटीन होना होगा.

6. जम्मू -कश्मीर में यात्रियों का एयपोर्ट पर ही कोविड टेस्ट होगा.इसके अलावा नतीजे आने तक सरकारी इमारत में ही क्वारंटीन रहना होगा.
वहीं रिपोर्ट निगेटिव आऩे पर 14 दिन तक होम क्वारंटी जरुरी होगा.

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7. पंजाब में भी यात्रियों को अनिवार्य रुप से 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा.

एयरपोर्ट पहुंचेने पर ये होंगे नियम

लोगों की भीड़ ऐसे ही समय से पहले बढ़ जाती है है तो फिर कैसे लोग सोशल डिस्टनसिंग करेंगे. उसके साथ साथ एयरपोर्ट पर हर दूसरे गेट को छोड़ कर सैनिटाइजर, पीपीई किट्स, मास्क्स जैसे अन्य सामान लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है.

* सभी यात्रियों को बोर्डिंग से पहले थर्मोमीटर गन से चेक किया जाएगा.

* यात्रियों को यात्रा के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा और अगले 4 घंटों में प्रस्थान करने वाले यात्रियों को केवल टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की अनुमति होगी.

* एयरपोर्ट्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा. यात्रियों को एक से डेढ़ मीटर की दूरी पर खड़े रहना होगा.

* सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही जाने दिया जाएगा.

* सभी आने-जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग होंगी, अगर कोई कोरोना का संदिग्ध नजर आता है तो उसके लिए हर एयरपोर्ट पर पर्याप्त संख्या में डॉक्टर ओर पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था रहेगी.

* सभी यात्रियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से रखना होगा.

* साथ ही, यात्री अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सेनेटाइजर लेकर जा सकते हैं.

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