कोयला घोटला मामले में झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा दोषी करार

0 15

न्यूजे डेस्क — देश का सबसे बड़ा घोटला कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी करार दिया गया है। नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने पूर्व मुख्यमंत्री सहित पूर्व मुख्य सचिव एके बसु को भी दोषी करार दिया है। सजा कल गुरुवार दोपहर सुनाई जाएगी।

दरअसल, सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत कोयला घोटाले में नामजद आरोपी मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है। मधु कोड़ा के अलावा एचसी गुप्ता, VISUL के निदेशक वैभव तुलस्यान, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु समेत बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, मधु कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान को सीबीआई अदालत ने दोषी पाया इन सब को कोर्ट में छह दिसंबर को हाजिर होने का समन जारी किया था जिसके बाद आरोपी कोर्ट में पेश हुए। 

Related News
1 of 1,065

बता दें कि सीबीआई अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) 409 (सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में आरोपियों को समन किया था।

जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आठ जनवरी 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने VISUL को कोयला खंड आवंटन करने की अनुशंसा नहीं थी बल्कि स्क्रीनिंग कमिटी ने आरोपित कंपनी को खंड आवंटित करने की सिफारिश की थी और नियमों का पालन नहीं किया गया था।

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...