पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बड़ा झटका, होटल निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
लखनऊ — यूपी के पूर्व सीएम व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। राजनीति के बाद होटल कारोबार में आने की कवायद में लगे अखिलेश यादव के अरमानों पर हाई कोर्ट ने पानी फेर दिया। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद होता दिख रहा हैं।
वहीं सपा सुप्रीमो को बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने लखनऊ के हजरतगंज में बनने वाले होटल पर रोक लगा दी है. यहीं नहीं वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वत: संज्ञान लेने का आश्वासन देते हुए याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं.अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी.
बता दें कि लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग जैसे हाई सेक्युरिटी जोन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कथित होटल के खिलाफ पीआईएल दाखिल की गयी है। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट समेत कुल 13 लोगों को पार्टी बनाया।
दरअसल कोर्ट में याचिका देने वाले अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का आरोप है कि उन पर अपनी पीआईएल वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग उन पर लगातार मोबाइल पर अपनी याचिका वापस लेने के लिए कह रहे हैं।याचिकाकर्ता खतरा भापते हुए घर से गायब हो गया है। याचिकाकर्ता ने खुद की जान को खतरा में बताया है। बता दें कि 17 अगस्त को जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिस पर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला दिया हैं।
गौरतलब है कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के नाम पर 1 ए विक्रमादित्य मार्ग पर 2005 में 39 लाख रूपए में जमीन खरीदी थी। अब इसकी कीमत करोड़ों में पहुंच चुकी है। अखिलेश और डिंपल दोनों मिलकर इस जमीन पर होटल बनाना चाहते हैं। जिसका नक्शा पास कराने के लिए एलडीए से परमिशन मांगी थी। अब यह फाइल एलडीए के टाउन प्लानर के पास है। हालांकि यह होटल वीआइपी एरिया में बनना है और पीछे ही सीएम आवास है इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह होटल सिर्फ दो मंजिला ही बन सकता है।