बड़ी राहतः प्रिया प्रकाश के खिलाफ दर्ज एफआईआर कोर्ट ने की रद्द

मनोरंजन डेस्क — सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम फिल्म ‘ओरु अदार लव’ फिल्म की अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर, निर्देशक और निर्माता के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी गई है।  दरअसल एफआईआर में आरोप था कि ‘आंख मारने वाले गाने’ के वीडियो से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुईं। इस मामले पर दो जजों की पीठ ने कहा कि जिस मलयालम लोकगीत पर यह गीत आधारित है और जिसे वारियर के साथ फिल्माया गया है, वह लोकगीत वर्ष 1978 से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इस गीत के वीडियो को ईशनिंदात्मक नहीं बताया जा सकता है। पीठ ने कहा कि

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August 31, 2018

मनोरंजन डेस्क — सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम फिल्म ‘ओरु अदार लव’ फिल्म की अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर, निर्देशक और निर्माता के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी गई है। 

दरअसल एफआईआर में आरोप था कि ‘आंख मारने वाले गाने’ के वीडियो से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुईं। इस मामले पर दो जजों की पीठ ने कहा कि जिस मलयालम लोकगीत पर यह गीत आधारित है और जिसे वारियर के साथ फिल्माया गया है, वह लोकगीत वर्ष 1978 से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इस गीत के वीडियो को ईशनिंदात्मक नहीं बताया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि हम लोग वारियर और अन्य की रिट याचिका को अनुमति देते हैं तथा तेलंगाना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हैं। साथ ही यह निर्देश देते हैं कि गाने के फिल्मांकन पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे सीआपीसी की धारा 200 के तहत कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज की जायेगी।