महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाओं पर अपराध करने वालों की खैर नहीं। यदि कोई व्यक्ति महिलाओं पर आत्यचार करता है तो ऐसे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे।
ये भी पढ़ें..कपिल शर्मा दूसरी बार पिता बने , पत्नी गिन्नी ने दिया बेटे ने को जन्म
परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश
इस संबंध में मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त और जिला परिवहन अधिकारियों को किए गए हैं।
आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी क्रियान्वयन समिति पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रदेश में किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस धारक द्वारा महिलाओं के खिलाफ कोई गंभीर प्रकार के अपराध किए जाने की सूचना पुलिस विभाग या दूसरे विभाग से प्राप्त होने पर ऐसे लाइसेंस चालकों के लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे।
ये होगा प्रवाधान
साथ ही इस आदेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि नवीन व्यवसायिक लाइसेंस जारी किए जाने के पूर्व पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से चरित्र सत्यापन के आधार पर लाइसेंस जारी किया जाना सुनिश्चित होगा। परिवहन आयुक्त ने यह आदेश सभी परिवहन अधिकारियों को जारी किए हैं।
ये भी पढ़ें..शादी के बाद पंसद आ गई साली, पत्नी से बोला- ‘सेटिंग कराओ, और फिर..
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं…)