Delhi Liquor Case: शराब घोटाले में सिसोदिया की ED रिमांड 5 दिन और बढ़ी

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दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (manish-sisodiya) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले के आरोपी मनीष सिसोदिया की ईडी (ED) हिरासत पांच दिनों के लिए और बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के सीज किए गए बैंक खाते से चेक के जरिए रोजमर्रा के खर्चों के बिल भुगतान के लिए चेक जारी करने की इजाजत दे दी।

पेशी के दौरान ED ने सिसोदिया (manish-sisodiya)  की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि आगे की पूछताछ के लिए सिसोदिया की हिरासत की जरूरत है। ईडी ने कहा कि दिल्ली आबकारी विभाग के आलोक श्रीवास्तव से आमने-सामने पूछताछ की गई है। आलोक श्रीवास्तव ने एक्सपर्ट कमेटी को भेजे गए कुछ ईमेल आदि की जानकारी का खुलासा किया है। ईडी ने कहा कि मनीष से और पूछताछ की जानी है। सिसोदिया से गोपीकृष्ण और संजय गोयल के सामने पूछताछ की गई है।

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सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी की हिरासत की अर्जी वही है जो CBI ने अपनी हिरासत की अर्जी में कही थी। इसमें कोई नई बात नहीं है। यह सिर्फ ईडी का हिरासत लेने का तरीका है। सिसोदिया की ओर से कहा गया कि जब कोई दूसरी एजेंसी जांच करती है तो वह अपने कानून के दायरे में रहकर जांच करती है, लेकिन ईडी की हिरासत अर्जी में कहीं भी अपराध के तरीके का जिक्र नहीं है। ईडी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया कि क्या इधर-उधर एक कमरे में बैठना जांच है।

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सात दिनों में सिर्फ 11 घंटें हुई पूछताछ

कोर्ट में पेश करने से पहले जांच एजेंसी आखिरी दिन पूछताछ का दिखावा करती है। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी तक 7 दिनों में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ हुई है। सिर्फ 4 लोगों के आमने-सामने पूछताछ करायी गयी है। आज मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सिसोदिया की सात दिनों की हिरासत की मांग की थी। 10 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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