लेडी डॉन गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को दिल्ली की एक अदालत ने 12 साल की बच्ची की तस्करी करने के जुर्म में 24 की साल कठोर सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्रूर और डरावना काम करने वालों को सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
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विभिन्न धाराओं में 24 साल का कारावास…
दरअसल बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को अनैतिक तस्करी (निषेध) कानून के तहत 14 साल और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में 10 साल की सजा सुनाई। इनमें नाबालिग बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदने, बेचने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का अपराध शामिल है। अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी।
इसके अलावा अदालत ने कहा, दोषी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन पहले अनैतिक तस्करी (निषेध) कानून के तहत 14 साल सश्रम कारावास की सजा काटेगी। उसके बाद वह भादंसं की धारा 366ए (नाबालिग बच्ची को खरीदना), 372 (नाबालिग बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना), 373 (नाबालिग बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना), 328 (जहर देकर नुकसान पहुंचाना), 342 (बंधक बनाकर रखना) 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के लिए 10 साल सश्रम कारावास की सजा काटेगी।
65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा
अदालत ने कहा, इस तरह दोषी कुल 24 साल के लिए जेल में रहेगी।न्यायाधीश ने सह-आरोपी संदीप बेडवाल को भी अपहरण, बलात्कार और नाबालिग बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई।
इसके अलावा अदालत ने पंजाबन और बेडवाल पर क्रमश: 64 हजार और 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया कि वह नाबालिग बच्ची को सात लाख रुपए की अनुग्रह राशि दे। अदालत ने पंजाबन और बेडवाल को 16 जुलाई को दोषी करार दिया था।
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