आधार कार्ड लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ी !

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नई दिल्ली — आधार लिकिंग को लेकर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिकिंग की समयसीमा को फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ा दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस मामले में फैसला आने तक बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और पासपोर्ट की अनिवार्य आधार लिकिंग की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है।

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई में 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि सरकार अनिवार्य आधार के लिए जोर नहीं डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला वकील वृंदा ग्रोवर की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जो उन्होंने पासपोर्ट के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर दायर की थी।

गौरतलब है कि बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार की लिकिंग के लिए 31 मार्च की समयसीमा तय की गई थी। सरकार लगभग सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को भी आधार से जोड़ चुकी है। 

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