यूपी के 16 जिलों में लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
लखनऊ: कोरोना महामारी के बढ़ते मामले देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना (corona virus) प्रभावित 75 जिलों को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन (lockdown) किया। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं मिलेंगी।
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कोरोना वायरस (corona virus) के संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने भी सख्त कदम उठाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ समेत 16 जिलों में 25 मार्च तक लॉकडाउन (lockdown) घोषित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना वायरस (corona virus) से संक्रमण का एक भी मामला आया है उन्हें लॉकडाउन (lockdown) कर दिया गया है। इन जिलों में पुलिस नियमित नजर रखेगी। सोमवार को फिर स्थितियों की समीक्षा की जाएगी।
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प्रदेश में रोडवेज की सेवाएं भी 25 मार्च तक बंद रहेंगी। रोडवेज की बसें न यूपी से बाहर जाएंगी और न ही बाहर की बसें आने दी जाएंगी।
ये खुलेंगे-
दवा और किराने की दुकानें, ई-कॉमर्स से खाद्य वस्तु व ग्रॉसरी की होम डिलिवरी, फल-सब्जी की दुकानें, दूध-डेयरी की दुकानें, पशु चारा की दुकानें, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, गैस एजेंसी, बीमा कंपनियां, बैंक/एटीएम, पोस्ट ऑफिस, टेलिकॉम सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था व न्याय से जुड़ी सेवाएं, पुलिस, सशस्त्र बल, पैरामिलिट्री, बिजली, पानी से जुड़े कार्यालय, अग्निशमन ऑफिस खुले रहेंगे। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित मीडिया की सेवाएं भी खुली रहेंगी। सरकारी ऑफिसों में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
ये रहेंगे बंद-
सभी कार्यालय, दुकानें, कारखाने, गोदाम, लखनऊ मेट्रो आदि।
• लॉकडाउन वाले जिलों में धारा 144 लागू की जाएगी। पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह इकट्ठा होना मना है।
• डीएम को किसी सेवा के जरूरी होने पर उसे खोलने या गैरजरूरी होने पर बंद करने का निर्देश देने का अधिकार होगा।