Corona Virus: जानें क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 188

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नई दिल्ली: Corona Virus के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए गए महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन आदेश जारी किए गए हैं. इसके अंतर्गत नियमों को नहीं मानने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार सजा दी जाती है.

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सजा है-

छह महीने तक की कैद या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों. Corona Virus से पहले महामारी ऐक्ट, 1897 को पहले भी समय-समय पर लागू किया गया है. स्वाइन फ्लू, डेंगू और हैजा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए.

भारतीय दंड संहिता की धारा 188 क्या है?

1897 के महामारी कानून (Mahamari Act) के अनुभाग 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, सरकार / कानून के निर्देशों / नियमों को तोड़ता है, तो उसे IPC की धारा 188 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है. इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी आपके विरुद्ध यह धारा लगाई जा सकती है.

धारा 188 में IPC के अध्याय 10 के अंतर्गत किसी आर्डर को न मानने वाले को सजा देने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, इस मुद्दे से जुड़े कुछ मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी कहा है कि महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत जारी आदेश की अवज्ञा करने भर से किसी व्यक्ति को धारा-188 के अंतर्गत दण्डित नहीं किया जा सकता. अधिकारियों को यह साबित करना भी जरुरी है कि उसकी अवज्ञा के चलते वाकई नुकसान (धारा में बताया गया नुकसान) हुआ है.

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सजा का प्रावधान-

अगर कोई सरकारी ऑर्डर में रुकावट, खतरा या क्षति पहुंचाए, तो उसे जेल भेजा जा सकता है. 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. या जुर्माने के साथ कारावास की सजा भी हो सकती है.

अगर कोई सरकारी ऑर्डर के दरम्यान इंसान की जान, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है या दंगा-फसाद करता है, तो उसे तुरंत जेल भेजा जा सकता है. ऐसे में उसे छह महीने तक की जेल हो सकती है. 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. या जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है.

इसमें यह नहीं देखा जाता है कि आरोपी का नुकसान पहुंचाने का इरादा था या नहीं. सजा के लिए केवल यही काफी होता है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की पहली अनुसूची के अनुसार ‘इस अपराध में जमानत मिल सकती है और जमानत के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल की जा सकती है.’

सरकार ने 188 क्यों लगाया है-

Corona Virus का संक्रमण इंसानों से इंसानों में तेजी से फैल रहा है. सबसे पहले चीन के वुहान में इस वायरस का संक्रमण देखा गया, जो अब दुनिया के 177 से अधिक देशों में फ़ैल गया है. लाखों लोग Corona Virus से संक्रमित हैं. दुनिया के कई क्षेत्रों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी देखा गया है.

इस प्रकोप से मुकाबला करने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन है. लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है. ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स इवेंट, शादी समारोह, सभी रद्द करने के ऑर्डर हैं.11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सरकारों से कोरोना से बचाव के लिए कारगर उपाय करने को कहा था.

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