लिव-इन रिलेशन में रहने वालों को SC ने दी बड़ी राहत, बच्चे को लेकर सुनाया ये फैसला

0 153

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा अगर कोई महिला और पुरुष लंबे समय से साथ रहते हैं तो कानून के मुताबिक इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा और उनके बच्चों को पैतृक संपत्तियों में हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विवाह के सबूत के अभाव में एक साथ रहने वाले पुरुष और महिला का ‘नाजायज’ बेटा पैतृक संपत्तियों में हिस्सा पाने का हकदार नहीं है।

ये भी पढ़ें..बियर और शराब को लेकर आई बड़ी खबर, हो गया ये बड़ा काम

जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि यह साफ है कि अगर एक पुरुष और एक महिला पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा। इस तरह का अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत लगाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि अगर एक पुरुष और एक महिला पति और पत्नी के तौर पर लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो विवाह के पक्ष में अनुमान लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला केरल हाईकोर्ट के 2009 के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया।

बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने एक पुरुष और महिला के बीच लंबे समय तक चले रिश्ते के बाद पैदा हुए एक बच्चे को पैतृक संपत्तियों में हिस्सा देने के निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस बात का कोई सुबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता के माता-पिता लंबे समय तक साथ-साथ रहे। दस्तावेजों से सिर्फ यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता दोनों का पुत्र है, लेकिन वह वैध पुत्र नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट ने संपत्ति बंटवारे से इंकार कर दिया था।

Related News
1 of 1,066

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि जब महिला और पुरुष ने ये सिद्ध कर दिया कि वे पति और पत्नी की तरह रहे हैं, तो कानून यह मान लेगा कि वे वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे। साथ ही कोर्ट ने देश भर के ट्रायल कोर्टों से कहा है कि वे स्वत: संज्ञान लेते हुए फाइनल डिक्री पारित करने की प्रक्रिया में तत्परता दिखाएं। कोर्ट ने ये सीपीसी के आदेश 20 नियम 18 के तहत ऐसा करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को अपने फैसले की एक प्रति अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया।

भी पढ़ें..सुपरस्टार पवन सिंह पत्नी ज्योति से तलाक के लिए पहुंचे कोर्ट, इस एक्ट्रेस से जल्द रचाएंगे तीसरी शादी

ये भी पढ़ें..अमिताभ, शाहरुख़ के साथ इन दिग्गज अभिनेताओं पर दर्ज हुआ एफआईआर, जानें क्या है मामला

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं…)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...