SSR मामला: बिहार सरकार की सिफारिश पर भी नहीं हो सकती CBI जांच, ये है बड़ी वजह

संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता इसकी बारीकियां बताया...

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बॉलीवु़ड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में रोज नए खुलासे होते रहते है. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में CBI जांच की सिफारिश की है. इससे पहले इस मामले में पटना में एफआईआर भी दर्ज की गई. आइए जानते हैं कि संवैधानिक तौर पर सीबीआई जांच की सिफारिश करती है तो ऐसा होना कितना संभव है.

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सुशांत सिंह

दरअसल इस मामले में अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता इसकी बारीकियां को बताते हुए कहां कि आमतौर पर CBI जांच की मांग कई स्थितियों में की जा सकती है. लेकिन आमतौर पर कौन सा राज्य इसकी सिफारिश कर सकता है और फिर इसकी प्रक्रिया क्या होगी. वो तय है.

ये है बड़ी वजह..

आपको बता दें कि संवैधानिक तौर पर कोई राज्य CBI जांच के लिए जब सिफारिश करता है तो इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है. चूंकि ये मामला महाराष्ट्र में घटित हुआ है, लिहाजा इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति सबसे जरूरी होगी, तभी केंद्र सीबीआई को इसकी जांच के लिए मुकर्रर कर सकता है, अन्यथा नहीं.

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दरअसल मामले की सीधे तौर पर जांच उसी राज्य की पुलिस कर सकती है. रही बात सीबीआई जांच की तो बिहार सरकार ने बेशक सिफारिश जांच की मांग की है लेकिन ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.

हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट की शरण ले सकते है…

अधिवक्ता का कहना है कि ऐसे में अगर उन्हें ये महसूस हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार से उन्हें न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये महसूस हो रहा है कि राज्य सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है. ऐसी स्थिति में वो हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट की शरण में जाकर वहां सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं. ऐसा पहले होता भी रहा है.

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