सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में दोषियों को सुनाई सजा, जानें लालू प्रसाद यादव को कितने साल की हुई सजा

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए गबन करने के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा।

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आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए गबन करने के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। बता दें कि 15 फरवरी को रांची के सीबीआई स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने इस केस की सुनवाई करते हुए लालू समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया था। वही इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए छह महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

लालू समेत इन लोगों को भी हुई सजा:

चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के अलावा मोहम्मद सहीद को 5 साल की सजा और 1।5 करोड़ रुपए फाइन देना होगा। वही महिंदर सिंह बेदी को 4 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना, तो उमेश दुबे को 4 साल, सतेंद्र कुमार मेहरा को 4 साल, राजेश मेहरा को 4 साल, त्रिपुरारी को 4 साल, महेंद्र कुमार कुंदन को 4 साल की सजा सीबीआई कोर्ट ने दे दी है। वही बाकी के दोषियों को 4 साल की सजा सुनाई गयी है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई:

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सीबीआई के स्पेशल प्रोसिक्यूटर बीएमपी सिंह ने बताया कि रिम्स में लालू प्रसाद यादव के अलावा डॉक्टर केएम प्रसाद और यशवंत सहाय भी भर्ती हैं। इस वजह से जेल प्रशासन ने सभी 38 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी का प्रबंध किया। वही इस मामले के तीन अन्य दोषियों के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की वजह से तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

 

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