महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय

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भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh ) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता ( IPC) की धारा 354, 354D के तहत आरोप तय किए गए हैं। IPC की धारा (506) 1 के तहत भी आरोप दर्ज किए गए हैं।

बृजभूषण शरण सिंह पर लगीं IPC की ये धाराएं

कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई गई है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354डी (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत 5 मामलों में आरोप तय किए जाएंगे, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है।

महिला पहलवानों ने लगाया था यौन उत्पीड़न के आरोप

गौरतलब है कि विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट देश और दो अन्य पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं, दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन जुलाई में बृज भूषण को स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई।

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26 अप्रैल को आना था फैसला

महिला पहलवानों के आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस ने की जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। 26 अप्रैल को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद सात मई को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाया जाना था लेकिन अंतिम संपादन लंबित होने के कारण तब फैसला नहीं सुनाया जा सका था।

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