बच्चों को बिठाकर चलाते हैं बाईक तो हो जाइए सावधान! बदल रहे हैं नियम, लग सकता है इतना जुर्माना

भारत में सड़क सुरक्षा और गाड़ी चलाने को लेकर चाहे जितने नियम बनाए गए हों लेकिन फिर भी लोग लापरवाही से गाड़ी चलाने में बाज नहीं आते हैं।

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भारत में सड़क सुरक्षा और गाड़ी चलाने को लेकर चाहे जितने नियम बनाए गए हों लेकिन फिर भी लोग लापरवाही से गाड़ी चलाने में बाज नहीं आते हैं। कितने ही लोग दोपहिया वाहन पर 3 से लेकर 5 लोगो को भी बिठाकर चलते हैं तो कितने ही लोग ट्रैफिक सिग्नल को भी फॉलो नहीं करते। केंद्रीय सड़क परिवहन दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए और कड़े नियम लेकर आ रही है। यह नियम खासकर उन लोगों के लिए होंगे जो अपने दोपहिया वाहन पर बच्चों को बिठाकर लेकर चलते हैं जिससे बच्चे ज्यादा सुरक्षित हों।

खबरों के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियमों के प्रस्ताव को पेश किया है। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत जल्द ही लागू भी किए जा सकते हैं।

# 4 साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर ले जाते समय दुपहिया वाहन जैसे बाइक, स्कूटर, स्कूटी आदि की स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए.

# दुपहिया वाहन चालक पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हैलमेट पहनाएगा. मतलब दुपहिया चलाने वालों के साथ पीछे बैठने वाले और बच्चे सभी को हेलमेट पहनना होगा.

# नियम के मुताबिक मोटरसाइकिल का चालक 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा.

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सेफ्टी हार्नेस एक प्रकार से जैकेट की तरह होगा जो चलाने वाले के कंधे से पीछे बैठने वाले बच्चे को बांधा जायेगा। यह कार में लगे सीट बेल्ट की तरह ही होगा। इसे बांधने से छोटे बच्चों का गाड़ी से गिरने और दुर्घटना होने की संख्या में कमी आयेगी।

इस नियम को तोड़ने पर गंभीर जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक नियम तोड़ने पर 1 हजार रुपए के जुर्माने के साथ साथ तीन महीने तक लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।

 

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