भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और पूर्व उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की और इसे ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मान की घोषणा करते हुए वह भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले ये शख्स इस साल ये सम्मान पाने वाले दूसरे शख्स हैं। उनसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कपूरी ठाकुर को 26 जनवरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। तब से यह सम्मान ‘मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र’ में योगदान के लिए 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। सम्मानित व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। यह सम्मान भी 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 तक निलंबित कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने दी बधाई
मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और उन्हें इस सम्मान से सम्मानित होने पर बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है।
उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से लेकर हमारे उपप्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक शुरू होता है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं।
भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति को मिलता वीआईपी का दर्जा
भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति देश वीआईपी में शामिल होता है। भारत रत्न को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को कोई राशि नहीं मिलती, लेकिन कैबिनेट मंत्री बराबर वीआईपी का दर्जा मिलता है।
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भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को क्या मिलता है
- पीपल के पत्ते के आकार का पदक
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाणपत्र)
- कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी का दर्जा, जबकि किसी राज्य में जा रहे हैं तो राज्य अतिथि का दर्जा भी मिलता है
- स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हो सकते हैं
- भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को हवाई जहाज (एग्जीक्यूटिव क्लास), ट्रेन और बस में निशुल्क यात्रा की छूट
राजनयिक पासपोर्ट का अधिकार - भारतीय वरीयता क्रम में सातवें स्थान पर रखा गया और राज्य सरकारें विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं
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