बाबू सिंह कुशवाहा को NRHM घोटाले से मिली राहत , जमानत हुयी स्वीकार
गाजियाबाद — एनआरएचएम घोटाले के आरोपित पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्वीकार कर ली। कुशवाहा को जमानत के एवज में एक-एक लाख रुपये के दो जमानती और 50 लाख रुपये की रकम कोर्ट में जमा करनी होगी। चार्जशीट पेश होने के बाद कोर्ट ने कुशवाहा के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए कुशवाहा ने करीब एक सप्ताह पहले कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कुशवाहा के वकील ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सोमवार को सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश पीके तिवारी ने अर्जी पर सुनवाई की। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली। वर्तमान में कुशवाहा का इलाज पुलिस कस्टडी में दिल्ली स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है।
सीबीआई ने एनआरएचएम घोटाले में 22 जून 2017 को पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और आईएएस अफसर प्रदीप शुक्ला के खिलाफ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों पर आरोप लगाया गया था कि प्रदेश के हॉस्पिटल में आईयूडी किट की सप्लाई में घोटाला हुआ था। इससे सरकार को 21 करोड़ 20 लाख 87 हजार रुपये का नुकसान हुआ।