उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का बड़ी छूट दी है. सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना की अंतिम रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है.
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एकमुश्त समाधान योजना से मिलेगी छूट…
दरअसल यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऐलान किया है कि अब 31 मार्च तक एकमुश्त समाधान योजना का रजिस्ट्रेशन होगा. बता दें कि कोरोना संकट के चलते उपभोक्ताओं को यह छूट दी जा रही है. एकमुश्त समाधान योजना में शत-प्रतिशत सरचार्ज की छूट मिलेगी. घरेलू एवं निजी नलकूप के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है.
30 प्रतिशत जमा करना होगा सरचार्ज
योजना के अनुसार 31 जनवरी तक सरचार्ज रहित बकाए का 30 प्रतिशत जमा करना होगा. 31 जनवरी के बाद का बिल 31 मार्च तक जमा कर लाभ लिया जा सकता है. साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस एकमुश्त समाधान योजना के बाद प्रदेश भर में बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलेगा. इसमें बिजली बिल न जमा होने पर कनेक्शन काटे जाएंगे और कार्रवाई होगी.
31 मार्च तक बढ़ाया गया
गौरतलब है कि यह योजना पहले 15 मार्च तक थी, अब इसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. इसके तहत मूल बकाया धनराशि और वर्तमान मासिक बिल को जमा करने की तिथि 31 मार्च रहेगी. इसे जमा करने पर उपभोक्ता का 31 जनवरी 2021 तक के बकाए पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जाएगा.
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