उत्तर प्रदेश में कोविड मरीज़ भर्ती के नए नियम लागू किए गए हैं, इसके अंतर्गत राज्य में कोरोना के मरीज़ अब चीफ मेडिकल ऑफिसर लेटर के बिना भी भर्ती हो सकेंगे। इससे पहले लोग परमिशन के चक्कर में काफी परेशान हुए। इतना ही नहीं कई लोगों की जान भी चली गई है। जिसके बाद अब ये नये नियम लागू किये गये हैं।
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नए नियमों के मुताबिक…
(1) प्राइवेट अस्पताल कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट वाले 90 फीसदी मरीजों को सीएमओ की इजाज़त के बिना भर्ती कर सकेंगे.
(2) प्राइवेट अस्पतालों को 10 फीसदी बेड सरकार के कोविड कंट्रोल रूम से रेफेर किये गए मरीजों के लिए रखना होगा.
(3) प्राइवेट अस्पतालों में सरकार के तय रेट से इलाज करना होगा. ज़्यादा चार्ज करने पर उनके खिलाफ महामारी अधिनियम में कार्रवाई होगी और प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे हर तरह के बेड की उपलब्धता की रिपोर्ट नोटिस बोर्ड पर भी लगाना होगा और कोविड कमांड सेंटर के पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा
(4) सरकारी अस्पताल और निजी मेडिकल कॉलेजेस में 70 फीसदी बेड कोविड कमांड सेंटर से ही अलॉट होंगे.
(5) सरकारी अस्पताल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 30 फीसद कोविड मरीजों को इमरजेंसी होने पर खुद भर्ती कर सकते हैं.
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