लखनऊ — उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले से जुड़े सभी पांचों केस उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली ट्रांसफर कर दिए हैं.
शीर्ष अदालत ने इस मामले की रोज़ाना सुनवाई के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपॉइंट जज इन सभी पांच केसों की सुनवाई करेंगे. ट्रायल 45 दिन के अंदर पूरा करना होगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर परिवार चाहे तो पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट कराया जा सकता है. यहां AIIMS के डॉक्टर पीड़िता का इलाज करेंगे.
सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि हम पीड़िता के लिए अंतरिम मदद की अपील भी स्वीकार करते हैं. यूपी सरकार को आदेश दिया जाता है कि वह पीड़िता को अंतरिम मदद के तौर पर 25 लाख की सहायता राशि दे. बाद में जरूरत के हिसाब से आर्थिक मदद की राशि बुलाई जा सकती है.
इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी पूछा है कि क्या पीड़िता के परिवार को सुरक्षा चाहिए. जिसपर वकील ने अदालत को बताया कि पीड़िता की चार बहनें हैं, माता हैं और एक चाचा हैं जिनकी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई है. इन सभी को सुरक्षा चाहिए. इसपर कोर्ट ने कहा कि पीड़िता, उसके वकील, मां, चारों बहनों और चाचा को तुरंत प्रोटेक्शन दिया जाए. सीआरपीएफ के जवान पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा देंगे.