प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में अब किन्नरों (Transgenders) की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. सरकार के बड़े फैसले के साथ अब पुलिस बल में ट्रांसजेंडरों बहाली की जायगी ।
सरकार के फैसले के मुताबिक अब सिपाही और सब इंस्पेक्टर के पदों पर किन्नरों (Transgenders) की सीधी नियुक्ति की जा सकेगी। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने इससे जुड़ा संकल्प पत्र जारी कर दिया है।
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नितीश सरकार के इस फैसले के बाद बिहार संभवतः पहला राज्य होगा जहां पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडरों की बहाली होगी। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में 18 की उम्र पार कर चुके करीब 40 हजार ट्रांसजेंडरों (Transgenders) को लाभ मिलेगा ।
इन्हें होगा नियक्ति का अधिकार
सिपाही संवर्ग के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस अधीक्षक (SP) को होगा। जबकि, सब इंस्पेक्टर या अवर निरीक्षक (SI) के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) स्तर के पदाधिकारी के पास होगा।
किन्नरों को मिलेगा आरक्षण
सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रत्येक 500 विज्ञापित पदों पर एक पद किन्नर समुदाय के लिए आरक्षित रहेगा। इस पद के लिए अलग से विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। अगर किन्नर के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति कम पड़ जाती है, तो आरक्षित शेष रिक्तियों को उसी मूल विज्ञापन के सामान्य अभ्यर्थियों से भरने की कार्यवाही की जाएगी।
ऐसे होगी नियुक्ति
किन्नरों की सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अहर्ता बिहार पुलिस हस्तक 1978 के सिपाही तथा पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग के अनुसार ही होगी।ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड संबंधित संवर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान होगा।
अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र विज्ञापन के अनुसार होगा और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटे के समरूप ही छूट प्राप्त होगा।
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