नई दिल्ली–जब से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, चालान की दरें भारी-भरकम हो गई हैं। पुलिस भी पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रिय दिख रही है। चौक-चौराहों पर खड़ी होकर जांच कर रही है।
तमाम जगहों से पुलिस के दुर्व्यवहार की खबरें और वीडियो आ रहे हैं। ऐसे में आपके कुछ अधिकार भी हैं। कोई भी वाहन चालक पुलिसकर्मी के साथ बातचीत के दौरान कैमरा इस्तेमाल कर सकता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। पुलिसकर्मी को फोन और कैमरा आदि छीनने और तोड़ने का अधिकार नहीं है। एक आरटीआई के जवाब में हरियाणा पुलिस ने यह जानकारी दी है।
पुलिस ने बताया कि वाहन चलाते समय अगर किसी चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि नहीं है तो चालक मोबाइल पर पुलिसकर्मी को कागजात दिखा सकता है। वाहन चलाते समय गाड़ी में हॉकी, किकेट बैट, विकेट आदि सामान रखने पर पाबंदी नहीं है,लेकिन अवैध हथियार रखना दंडनीय अपराध है।