Traffic Challan: ट्रैफिक चालान का भुगतान न करने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक अगर किसी ई-चालान का भुगतान तीन महीने के अंदर नहीं किया जाता है तो ड्राइवर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकार साल में तीन बार रेड लाइट क्रॉस करने और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने जैसी गलतियां करने वालों का लाइसेंस तीन महीने के लिए जब्त कर सकती है।
सिर्फ 40 फीसदी लोग ही भरते हैं चालान
हर साल ट्रैफिक पुलिस जितने भी ई-चालान जारी करती है, उसमें से लोग सिर्फ 40 फीसदी ही भरते हैं। ऐसे में सरकार इसकी वसूली दर बढ़ाना चाहती है। इसलिए नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर लोगों के लाइसेंस को खतरा है तो वे गंभीरता से चालान भरेंगे। इसके अलावा सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि अगर लोग चालान नहीं भरते हैं और उनके दो चालान लंबित हैं तो ऐसे वाहनों का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिया जाए।
सरकार का यह भी मानना है कि सख्त नियम न होने की वजह से लोग चालान भरने में देरी करते हैं। फिलहाल लंबे समय तक चालान की राशि न चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं है। कई बार लोगों को लंबे समय से लंबित चालान पर लोक अदालत में राहत मिल जाती है। ऐसे में लोग जानबूझकर चालान नहीं भरते।
सभी राज्यों ने अपनी सौंपी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए चालान और उनके भुगतान की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। सभी राज्यों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। दिल्ली उन राज्यों में शामिल था, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक चालान हैं, लेकिन लोग उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसे चालानों की संख्या 14 फीसदी है। अगर यूपी की बात करें तो यह आंकड़ा 27 फीसदी और ओडिशा में सबसे ज्यादा 29 फीसदी है। अन्य राज्यों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है।
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