देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज देश में हजारों की संख्या में नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। अब देश में रोजाना 75 हजार से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अब कोरोना वायरस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज सामने आ चुके हैं।
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उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़े रहे कोरोना के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी सरकार को सूबे में दिए गए कम्प्लीट लाकडाउन के सुझाव पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई में यूपी सरकार को अपना जवाब दाख़िल करना है। अब देखना यह होगा कि सरकार हाईकोर्ट के सुझाव को मानने की बात मंजूर करती या नहीं।
कंप्लीट लॉकडाउन एकमात्र प्रशंसनीय उपायःकोर्ट
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश में बढ़ते COVID-19 मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि COVID-19 का प्रसार रोकने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना एकमात्र प्रशंसनीय उपाय हो सकता है।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने कहा, “हमें विभिन्न जिल प्रशासनों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने का आश्वासन बार-बार दिया जा रहा है, हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में महामारी ने जिस प्रकार पांव पसारे है, उससे लॉकडाउन से कम कोई भी उपाय कारगर नहीं होगा।”
कोर्ट ने यह टिप्पणी राज्य में क्वारंटाइन सेंटर की स्थितियों और COVID-19 से संबंधित अन्य मुद्दों की सुनवाई के लिए उठाए गए सुओ मोटो मुकदमे की सुनवाई के दौरान की। पिछली तारीखों में हाईकोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों के स्थिति से निपटने के तरीकों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। हाईकोर्ट ने कहा था, “अनलॉक के कारण, लोगों को गलती से यह समझ आ रहा है कि वे अब एक-दूसरे के साथ खुलकर मिल सकते हैं और घूम सकते हैं।”
यूपी सरकार को लगाई फटकार…
कोर्ट ने अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को लागू करने में उनकी विफलता के लिए भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था, “दो गज दूरी, मास्क पहनना जरूरी” सरकार द्वारा गढ़ा गया बिना मतलब का नारा लगता है। न ही सरकार इस नियम को लागू करने में दिलचस्पी ले रही है कि दो व्यक्ति दो गज दूर रहें और मास्क पहनें और न ही हमारे राज्य के लोग रुचि रखते हैं।”
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