न्यूज डेस्क–केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय-सीमा तीन बढा दी है. अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है. सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 कर दी है.
इससे पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 तय की गई थी. ऐसे में अगर आप 31 मार्च 2018 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आप को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विभिन्न सेवाओं के लिए आधार को लिंक करने के वास्ते समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाएंगे.लेकिन ये सुविधा उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने अभी तक अपने आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं.
इसके साथ ही आधार को मोबाइल सेवाओं से जोड़ने के मामले पर उन्होंने कहा कि फोन नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख न्यायिक आदेश के अनुपालन में 6 फरवरी 2018 ही रहेगी. वहीं, अगर आप तय तारीख से पहले अपने फोन नंबर, बैंक अकाउंट और पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आप को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.ध्यान रहे कि 31 मार्च 2018 तक के लिए सरकार ने आधार लिंक करने की सुविधा उन्हीं लोगों को दी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है.